पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए अधिसूचना की गई जारी
तीन चरणों में 17 जनवरी, 19 जनवरी और 21 जनवरी, 2021 को प्रातः आठ बजे से सांय चार बजे तक करवाया जाएगा इन चुनावों के लिए मतदान
राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन चुनावों के लिए मतदान तीन चरणों में 17 जनवरी, 19 जनवरी और 21 जनवरी, 2021 को प्रातः आठ बजे से साँय चार बजे तक करवाया जाएगा। प्रधान, उप प्रधान एवं पंचायत सदस्य के पद की मतगणना, मतदान के तुरन्त पश्चात पंचायत मुख्यालय पर और सदस्य पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद की मतगणना 22 जनवरी, 2021 को खण्ड मुख्यालय पर की जाएगी। इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहाँ निर्वाचन-प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है, में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
निर्वाचन-कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसम्बर, 2020 और एक व दो जनवरी, 2021 को नामाँकन-पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। नामाँकन-पत्रों की जाँच-पड़ताल चार जनवरी, 2021 को सम्बन्धित रिटर्निंग या सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रातः 10 बजे के उपरान्त करेंगे। इच्छुक प्रत्याशी छह जनवरी, 2021 को प्रातः 10 बजे से दोपहर के बाद 3 बजे तक अपना नामाँकन-पत्र वापस ले सकते हैं। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को छह जनवरी, 2021 को ही नामाँकन-पत्रों की वापसी के तुरन्त बाद चुनाव-चिन्ह आवण्टित किए जाएंगे। ये चुनाव स्वतन्त्र चुनाव-चिन्ह के आधार पर होंगे और किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसन्द का चुनाव-चिन्ह आवण्टित नहीं किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल 54,33,168 मतदाता दर्ज हैं जिनमें से 26,98,709 महिला मतदाता और 27,34,459 पुरुष मतदाता हैं। आयोग ने कहा है कि अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता-सूची में दर्ज नहीं हुआ है तो वह 23 दिसम्बर, 2020 तक अपना नाम मतदाता-सूची में दर्ज करवाने के लिए सम्बन्धित ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त को प्रपत्र-2 पर दोहरी प्रति में मात्र दो रुपये का शुल्क अदा करके आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।