हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिगेसी-मामलों के समाधान से सम्बन्धित योजना को दी मंज़ूरी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के लिगेसी-मामलों के समाधान से सम्बन्धित योजना को मंज़ूरी प्रदान कर दी है। यह जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने कहा है कि इस योजना के अन्तर्गत वस्तु एवं सेवा कर में सामान्य विक्रय-कर, वैट, केन्द्रीय बिक्री-कर और अन्य कराधान-क़ानूनों के अन्तर्गत लम्बित मामलों का समाधान किया जाएगा।
मुख्यमन्त्री ने कहा कि यह योजना लम्बित बकाया के समाधान के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा-कर के अन्तर्गत निर्धारित कराधान-क़ानूनों के लम्बित आकलनों के निपटान के लिए जमा होने वाले किसी भी बकाया के लिए लागू होगी।
मुख्यमन्त्री ने कहा कि लगभग 3500 करोड़ रुपये के बकाया और तीन लाख मूल्यांकन के मामले लम्बित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से 620 से 670 करोड़ तक का राजस्व प्राप्त होगा और यह योजना वर्तमान समय के सभी बकायादारों पर लागू होगी। मुख्यमन्त्री ने कहा कि इस योजना में भुगतान-शुल्क का भी प्रावधान है।

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