हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने लिया स्टैम्प-ड्यूटी और पंजीकरण-शुल्क में छूट देने का निर्णय

हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्टैम्प-ड्यूटी और पंजीकरण-शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यमों में संयन्त्र और मशीनरी में 10 करोड़ रुपये तक के निवेश और सेवा-उद्यमों की निर्दिष्ट श्रेणी के मामले में उपकरणों में पाँच करोड़ रुपये की कन्वेयन्स डीड या लीज़ डीड पर स्टैम्प-ड्यूटी और पंजीकरण-शुल्क श्रेणी ए, बी और सी क्षेत्र में क्रमशः 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की रियायती दरों पर लिया जाएगा।
मन्त्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित एंकर उद्यमों, जिनका निश्चित पूँजी-निवेश 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और जिन्होंने नियमित तौर पर 200 से ज़्यादा बोनाफ़ाइड हिमाचलियों को रोज़गार प्रदान किया है, वो कन्वेयन्स डीड या लीज़ डीड पर स्टैम्प-ड्यूटी और पंजीकरण-शुल्क में क्षेत्र ए, बी और सी श्रेणी में क्रमशः 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की उपयुक्त दरों पर रियायत के लिए पात्र होंगे।

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