हिमाचल प्रदेश में 26 मई सुबह छह बजे तक बढ़ाया गया कर्फ़्यू
निर्माण-सामग्री से सम्बन्धित सभी दुकानों को सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को तीन घण्टे के लिए खुला रखने का भी लिया गया फ़ैसला
कोविड-19 के संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ़्यू को 26 मई, 2021 सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। यह फ़ैसला हिमाचल मन्त्रिमण्डल की बैठक में लिया गया। मन्त्रिमण्डल की बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई और कोविड-19 के मामलों में हो रही वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की गई। बैठक में कामगार और श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए निर्माण-सामग्री से सम्बन्धित सभी दुकानों को सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को तीन घण्टे के लिए खुला रखने का भी फ़ैसला लिया गया।
मन्त्रिमण्डल की बैठक में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय व आँचलिक अस्पतालों और 200 से अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पतालों को शव-वाहन किराये पर लेने की अनुमति प्रदान की गई। बैठक में यह भी फ़ैसला लिया गया कि वन विभाग वन अधिकार लागू क्षेत्र में और वन निगम अन्य क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मृतकों के दाह-संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध करवाएगा। मन्त्रिमण्डल की बैठक में यह भी फ़ैसला लिया गया कि सभी नगर निगमों को शव-वाहन किराये पर लेने की अनुमति होगी।
मन्त्रिमण्डल की बैठक में यह भी फ़ैसला लिया गया कि किसी भी विवाह के लिए मैरिज पैलेस, सामुदायिक हॉल, टैण्ट हॉउस, ऑउटसाइड कैटरिंग और डीजे या बैण्ड को किराये पर लेने की अनुमति नहीं होगी। बैठक में फ़ैसला लिया गया कि विवाह-कार्यक्रम केवल घरों या न्यायालय में 20 लोगों की पाबन्दी के साथ ही सम्पन्न होंगे। मन्त्रिमण्डल की बैठक में फ़ैसला लिया गया कि विवाह-कार्यक्रम के दौरान बारात की भी अनुमति नहीं होगी।
मन्त्रिमण्डल की बैठक में मुख्यमन्त्री की घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई और फ़ैसला लिया गया कि प्रत्येक मन्त्री 15 दिनों की समयावधि में सम्बन्धित विभाग के लिए मुख्यमन्त्री की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे और तीन माह के भीतर मुख्यमन्त्री की सभी घोषणाओं का कार्यान्वयन आरम्भ करना सुनिश्चित करेंगे।