हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम और चुनाव नियमों में संशोधन का लिया गया निर्णय

हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने यह निर्णय लेते हुए कहा कि इन संशोधनों से पार्टी-चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने, दल-बदल पर अयोग्य घोषित करने, अविश्वास प्रस्ताव लाने आदि को मज़बूत करने का होगा मार्ग प्रशस्त

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमों, 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने यह निर्णय लेते हुए कहा कि इन संशोधनों से पार्टी-चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने, दल-बदल पर अयोग्य घोषित करने, अविश्वास प्रस्ताव लाने आदि को मज़बूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
मन्त्रिमण्डल ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 210ए के तहत दण्ड या जुर्माने को संशोधित करने के प्रस्ताव के साथ-साथ अधिनियम की धारा 200 के तहत कमपॉउण्ड अपराधों में सक्षम अधिकारियों को जुर्माना लगाने की शक्तियों में संशोधन को भी मंज़ूरी प्रदान की। मन्त्रिमण्डल ने मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना 2019 में संशोधन को भी अनुमति प्रदान की। यह तीन साल के बाद ही समायोजित की जाएगी। योजना के तहत बैंक द्वारा ऋण की पहली किश्त के वितरण के बाद महाप्रबन्धक, जीआईसी पहले 60 प्रतिशत की दर से अनुदान-धनराशि को मंज़ूरी प्रदान करेंगे। इकाई के व्यावसायिक उत्पादन या संचालन और इकाई के भौतिक सत्यापन आरम्भ होने के बाद 40 प्रतिशत धनराशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि सत्यापन के 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।
मन्त्रिमण्डल ने सोलन ज़िला के नालागढ़ में विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई का विस्तार करने को भी स्वीकृति दी। परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, शिमला के अधीन 18 किलोमीटर सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, नालागढ़ द्वारा किए जा रहे भू-अधिग्रहण कार्य के दृष्टिगत एक जनवरी, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारियों को फिर से रोज़गार प्रदान करने या निर्धारित वेतन के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

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