हिमाचल प्रदेश में मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना के तहत 1,605 मामले किए गए स्वीकृत
इनमें लाभार्थियों को 312 करोड़ रुपये के ऋण किए जाएंगे प्रदान
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना के तहत 1,605 मामले स्वीकृत किए गए हैं। इनमें लाभार्थियों को 312 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने इस ऋण-राशि पर 74.70 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है। यह जानकारी राज्य के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए दी।
मुख्यमन्त्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018-2019 में यह योजना युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आरम्भ की थी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आरम्भ में परियोजना-लागत-सीमा, जिसमें कार्यशील पूँजी 40 लाख रुपये थी, को वर्ष 2019-2020 में बढ़ाकर 60 लाख रुपये किया गया है। मुख्यमन्त्री ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि चालू पूँजी निवेश में पूर्व-निर्धारित सीमा के अनुसार योजना के तहत इकाइयों की स्थापना के लिए आवश्यक भवन और अन्य परिसम्पत्तियों को भी मिलाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश व मशीनरी पर 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है जबकि महिलाओं को 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमन्त्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में सरकार ने इस योजना के तहत 45 वर्ष तक की आयु की विधवाओं को 35 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।