पाठशाला के खाते में नहीं पहुँचे एक अध्यापक द्वारा एक पाठशाला को दिए 10 लाख रुपये

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत माँगी गई जानकारी से चला है इस बात का पता

एक अध्यापक द्वारा एक पाठशाला को दिए 10 लाख रुपये उस पाठशाला के खाते में ही नहीं पहुँचे हैं। इस बात का पता सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत माँगी गई जानकारी से चला है।
आरटीआई अधिनियम के तहत मिली जानकारी के मुताबिक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चियोग, ठियोग के खाते में अध्यापक सन्दीप शर्मा द्वारा दिए 10 लाख रुपये जमा ही नहीं हुए हैं। इस जानकारी के मुताबिक इस पाठशाला में इस धनराशि से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है।
सन्दीप शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चियोग, ठियोग में प्रधानाध्यापक थे जो अब यहाँ से स्थानान्तरित हो चुके हैं। सन्दीप के इस पाठशाला को 10 लाख रुपये देने की बात कही जा रही है। आरटीआई अधिनियम के तहत मिली जानकारी से पता चला है कि पाठशाला के खाते में ऐसी कोई धनराशि नहीं पहुँची है।

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