हिमाचल प्रदेश में हटाई गई धारा 144, शाम पाँच बजे से सुबह पाँच बजे तक रहेगा कर्फ़्यू

हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ राज्य में सार्वजनिक परिवहन को की अनुमति प्रदान

हिमाचल प्रदेश में धारा 144 हटा दी गई है, लेकिन अभी शाम पाँच बजे से सुबह पाँच बजे तक कोरोना कर्फ़्यू जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल द्वारा लिया गया यह फ़ैसला 14 जून से प्रभावी होगा। हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ राज्य में सार्वजनिक परिवहन को भी अनुमति प्रदान की।
प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने 14 जून से दुकानें खोलने का समय बढ़ाकर सुबह नौ बजे से शाम पाँच बजे तक कर दिया है। मन्त्रिमण्डल के फ़ैसले के अनुसार शनिवार और रविवार को दुकानें बन्द रहेंगी। मन्त्रिमण्डल द्वारा यह भी फ़ैसला लिया गया कि जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता 75 और इससे ज़्यादा है वो कार्यालय 14 जून से 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे। मन्त्रिमण्डल ने फ़ैसला लिया कि 23 जून से सभी चिकित्सा महाविद्यालय, आयुर्वैदिक महाविद्यालय एवं दन्त महाविद्यालय और 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल खोल दिए जाएंगे।

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