हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के चलते फिर से लगाई गईं कुछ पाबन्दियां

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार एक मई, 2021 तक जारी रहेंगी ये पाबन्दियां

हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के चलते कुछ पाबन्दियां फिर से लगा दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार ये पाबन्दियां एक मई, 2021 तक जारी रहेंगी।
हालांकि प्रदेश में सभी शिक्षण-संस्थानों को एक मई तक बन्द रखने का फ़ैसला पहले ही लिया जा चुका था, लेकिन सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में भी इसे दोहराया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन से सम्बन्धित, साँस्कृतिक एवं राजनीतिक जमावड़ों और अन्य किसी भी तरह की भीड़ पर पाबन्दी लगा दी गई है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि विवाह या अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित जमावड़ों में 22 अप्रैल, 2021 से 50 लोगों के इकट्ठा होने की छूट रहेगी। इस अधिसूचना के अनुसार मन्दिरों या पूजा के स्थानों में जनता के प्रवेश पर 23 अप्रैल, 2021 के बाद पूरी पाबन्दी रहेगी। इस अधिसूचना में कहा गया है कि फल, सब्ज़ी, दूध एवं दुग्ध उत्पाद जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों और अन्य ज़रूरी चीज़ों एवं दवाइयों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें एक मई, 2021 तक शनिवार और रविवार को बन्द रहेंगी। इस अधिसूचना के अनुसार रेस्टॉरैण्ट, ढाबा और होटल कोविड मानक संचालन प्रक्रिया के पालन के साथ चलाए जा सकते हैं। इस अधिसूचना में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय समेत सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों के कार्यालय एक मई, 2021 तक कर्मचारियों की पचास प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे।
इस अधिसूचना के अनुसार बैठने की पचास प्रतिशत क्षमता और कोविड मानक संचालन प्रक्रिया के पालन के साथ अन्तर्राज्यीय और राज्यान्तरिक यातायात की स्वीकृति रहेगी।

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