भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ब्याज-माफ़ी की योजना को कहा असन्तोषजनक

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ऐम. आर. शाह की एक खण्ड पीठ ने केन्द्र सरकार को एक सप्ताह के अन्दर नई योजना पेश करने के दिए हैं निर्देश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार की ब्याज-माफ़ी की योजना को असन्तोषजनक कहा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ऐम. आर. शाह की एक खण्ड पीठ ने केन्द्र सरकार को एक सप्ताह के अन्दर नई योजना पेश करने के निर्देश दिए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केन्द्र सरकार का हलफ़नामा याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कई मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्तूबर को होगी।

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