बॉम्बे हाईकोर्ट ने की ऐनसीपी नेता नवाब मलिक की ज़मानत याचिका ख़ारिज

नवाब मलिक ने की थी अपनी याचिका में मैडिकल आधार पर ज़मानत की गुज़ारिश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीरवार को राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (ऐनसीपी) नेता नवाब मलिक की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है। मलिक ने अपनी याचिका में मैडिकल आधार पर ज़मानत की गुज़ारिश की थी।
नवाब मलिक मनी लॉण्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। मलिक ने एक निजी अस्पताल में इलाज का ज़िक्र करते हुए कोर्ट में ज़मानत याचिका दाख़िल की थी। उन्होंने याचिका में गुर्दे के रोग और दूसरी कई बिमारियों से पीड़ित होने की बात कही थी।

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