बहाल हो सकती थी उद्धव ठाकरे सरकार, भगत सिंह कोश्यारी के फ़ैसले को ठहराया ग़लत

सर्वोच्च न्यायालय ने भेज दिया टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र सरकार विवाद को बड़ी पीठ के पास

सर्वोच्च न्यायालय ने वीरवार को कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफ़ा न दिया होता तो उनकी सरकार बहाल हो सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फ़ैसले को ग़लत ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र सरकार विवाद को बड़ी पीठ के पास भेज दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने स्वेच्छा से इस्तीफ़ा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे में न्यायालय उद्धव के इस्तीफ़े को रद्द नहीं कर सकता सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन परिस्थितियों में पुरानी सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी का फ़ैसला ग़लत था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोश्यारी की ओर से किया गया विवेक का इस्तेमाल संविधान के अनुरूप नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी के पास फ़्लोर टैस्ट के लिए कहने का कोई पुख़्ता आधार नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोश्यारी ने यह निष्कर्ष निकालने में ग़लती की थी कि उद्धव ठाकरे ने बहुमत खो दिया था।

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