सर्वोच्च न्यायालय ने जताई बीजेपी नेताओं की चुनावों में की गई बयानबाज़ी पर नाराज़गी
सर्वोच्च न्यायालय में आज हुई कर्नाटक में चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण ख़त्म करने के बोम्मई सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को चार प्रतिशत मुस्लिम कोटा वापस लेने से सम्बन्धित भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेताओं की कर्नाटक चुनावों में की गई बयानबाज़ी पर नाराज़गी जताई है। सर्वोच्च न्यायालय में आज कर्नाटक में चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण ख़त्म करने के बोम्मई सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के आदेश की गरिमा को बनाए रखना ज़रूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो मामले न्यायाधीन होते हैं उन पर बयान नहीं दिया जाना चाहिए।
कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि अभी चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करने के फ़ैसले को लागू नहीं किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने लिंगायतों और वोक्कालिगा को दो-दो प्रतिशत आरक्षण की वृद्धि के फ़ैसले को भी अभी लागू न करने की बात कही।
कर्नाटक सरकार ने 13 अप्रैल को मुस्लिम कोटा ख़त्म करने का फ़ैसला लिया था। इसके बाद इस मामले के न्यायालय पहुँचने से इस पर नौ मई तक रोक लगा दी गई थी। आज सुनवाई पूरी न होने से कर्नाटक सरकार के फ़ैसले पर अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।