‘दि केरल स्टोरी’ की काल्पनिकता के डिस्क्लेमर के दिए आदेश, प्रतिबन्ध पर लगाई रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं यह डिस्क्लेमर शनिवार शाम पाँच बजे तक जोड़ने के आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने वीरवार को फ़िल्म ‘दि केरल स्टोरी’ के निर्माता को इस फ़िल्म में फ़िल्म के काल्पनिक होने का डिस्क्लेमर जोड़ने के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के ‘दि केरल स्टोरी’ को प्रतिबन्धित करने के फ़ैसले पर फ़िलहाल रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिस्क्लेमर शनिवार शाम पाँच बजे तक जोड़ने के आदेश दिए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि इस फ़िल्म में यह डिस्क्लेमर जोड़ा जाए कि यह फ़िल्म घटनाओं का एक काल्पनिक विवरण है और इसके इस दावे के समर्थन में कोई डाटा नहीं है कि केरल में 32,000 महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित होने और आईऐसआईऐस में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह डिस्क्लेमर शनिवार शाम पाँच बजे तक जोड़ दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इस पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए प्रतिबन्ध पर रोक लगा दी।
सर्वोच्च न्यायालय में फ़िल्म निर्माता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने माना कि 32 हज़ार महिलाओं के इस्लाम क़ुबूल करने की पुष्टि करने के लिए कोई डेटा मौजूद नहीं है। हरीश साल्वे ने स्वीकार किया कि इसे डिस्क्लेमर में दिया जाएगा।

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