सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे दिल्ली के उप-राज्यपाल, न्यायालय ने दिया फ़ैसला

सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का प्रशासनिक अधिकारियों पर नियन्त्रण होना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय ने वीरवार को फ़ैसला दिया है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल चुनी हुई सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का प्रशासनिक अधिकारियों पर नियन्त्रण होना चाहिए।
संविधान पीठ ने कहा कि उप-राज्यपाल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और ज़मीन को छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। संविधान पीठ ने कहा कि दिल्ली में सरकारी अफ़सर लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के ही नियन्त्रण में रहेंगे। संविधान पीठ ने कहा कि अगर एक चुनी हुई सरकार को प्रशासनिक अधिकारियों के नियन्त्रण और उन्हें ज़िम्मेदार ठहराने का अधिकार नहीं होगा तो विधायिका और जनता के प्रति जवाबदेयी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

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