न्यायालय ने भड़काऊ भाषण मामले में पूर्व मन्त्री आज़म ख़ान को ठहराया मुजरिम

आज़म ख़ान को भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, 505ए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत ठहराया गया मुजरिम

साँसद-विधायक न्यायालय ने वीरवार को पूर्व मन्त्री आज़म ख़ान को भड़काऊ भाषण मामले में मुजरिम ठहराया है। आज़म ख़ान को भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, 505ए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुजरिम ठहराया गया।
आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ चुनाव-प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री आदित्य नाथ और रामपुर के तत्कालीन ज़िला अधिकारी को लेकर भड़काऊ भाषण देने का इल्ज़ाम था। 21 अक्तूबर को पिछली सुनवाई के दौरान आज़म ख़ान के पेश न होने से इस मामले में फ़ैसला नहीं हो सका था।

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