संसद भवन का मामला पहुँचा सर्वोच्च न्यायालय, की उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की माँग
सर्वोच्च न्यायालय में दायर इस याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में आमन्त्रित न करना भारतीय संविधान का उल्लंघन है
संसद भवन के उद्घाटन का मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँच गया है। सर्वोच्च न्यायालय में संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने का निर्देश देने की माँग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर इस याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में आमन्त्रित न करना भारतीय संविधान का उल्लंघन है।
इस याचिका में कहा गया है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमन्त्रित न करके संविधान का उल्लंघन किया है। याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 का ज़िक्र करते हुए कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास ही संसद सत्र बुलाने और सत्रावसान की शक्ति है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमन्त्री और दूसरे मन्त्रियों की नियुक्ति करता है और सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। याचिका में माँग की गई है कि लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिए जाएं कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से ही करवाया जाए।