जहाँगीरपुरी में अतिक्रमण को गिराने की कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के दिए हैं आदेश, जहाँगीरपुरी में बुधवार को अतिक्रमण को गिराने की थी तैयारी
दिल्ली के जहाँगीरपुरी में अतिक्रमण को बुलडोज़र से गिराने की कार्रवाई पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
नगर निगम की कार्रवाई के ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील दुष्यन्त दवे, कपिल सिब्बल, पी. वी. सुरेन्द्रनाथ और प्रशान्त भूषण ने अपना पक्ष रखा। निगम की कार्रवाई को दुष्यन्त दवे ने अवैध बताते हुए कहा कि अतिक्रमण को ढहाने के लिए बुलडोज़र भेजने से पहले लोगों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। दवे ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह अवैध है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ऐन. वी. रमन्ना की पीठ ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए।
ग़ौरतलब है कि जहाँगीरपुरी में बुधवार को अतिक्रमण को गिराने की तैयारी थी।