सर्वोच्च न्यायालय ने नविका कुमार के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर लगाई आठ हफ़्ते की रोक
सर्वोच्च न्यायालय ने नविका कुमार के ख़िलाफ़ देश के अलग-हिस्सों में दर्ज मामलों को भी दिल्ली स्थानान्तरित करने का दिया है आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने टैलीविजन प्रस्तोता नविका कुमार के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई पर आठ हफ़्ते की रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नविका कुमार के ख़िलाफ़ देश के अलग-हिस्सों में दर्ज मामलों को भी दिल्ली स्थानान्तरित करने का आदेश दिया है।
याद रहे कि नविका कुमार के ख़िलाफ़ टैलीविजन डिबेट के दौरान पैगम्बर मोहम्मद पर टिप्पणी किए जाने के मामले दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इन सभी मामलों की जाँच अब दिल्ली पुलिस ही करेगी।
ग़ौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को हेट स्पीच मामले की सुनवाई करते हुए मीडिया को फटकार लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच पर रोक लगाने को लेकर केन्द्र सरकार से भी जवाब माँगा था।