प्रदूषण-संकट से निपटने के लिए ऑड-ईवन एक स्थाई समाधान नहीं हो सकता – सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा है कि प्रदूषण-संकट से निपटने के लिए ऑड-ईवन एक स्थाई समाधान नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की उस बात का हवाला भी दिया जिसमें बोर्ड ने कहा था कि कार-प्रदूषण कुल प्रदूषण-स्तर का तीन प्रतिशत है। कचरा-डम्पिंग, निर्माण-अपशिष्ट और सड़क से उठने वाली धूल प्रदूषण-स्तर को बढ़ाने वाले बड़े कारक हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को दिल्ली में वायु-शुद्धिकरण टॉवर लगाने के लिए एक रोड-मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

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