भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऐन. वी. रमन और न्यायाधीश सूर्यकान्त की पीठ द्वारा केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, कर्नाटक एवं तमिलनाडु समेत 11 राज्यों की सरकारों और चीनी मिलों को जारी किया गया है नोटिस

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को गन्ना किसानों की बकाया राशि और मिल मालिकों के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश देने सम्बन्धी याचिका पर केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऐन. वी. रमन और न्यायाधीश सूर्यकान्त की पीठ द्वारा केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, कर्नाटक एवं तमिलनाडु समेत 11 राज्यों की सरकारों और चीनी मिलों को नोटिस जारी किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि एक जनवरी 2021 तक किसानों की बकाया राशि 18,000 करोड़ रुपये हो गई है। इसमें से उत्तर प्रदेश में 7,500 करोड़ रुपये और कर्नाटक में 3,585 करोड़ रुपये का किसानों को भुगतान किया जाना है।
याचिका में शीर्ष अदालत से एक सख़्त तन्त्र स्थापित करने की माँग की गई है ताकि गन्ना किसानों को क़ानून के तहत गन्ने की बकाया राशि का भुगतान समय पर किया जा सके जिससे बकाया राशि जमा न हो।

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