दिल्ली सरकार को दिए आरआरटीऐस प्रोजैक्ट के लिए 415 करोड़ रुपये देने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आज जताई दिल्ली सरकार द्वारा आरआरटीऐस प्रोजैक्ट को फ़ण्ड न देने पर नाराज़गी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्राँसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीऐस) प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपये देने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार द्वारा आरआरटीऐस प्रोजैक्ट को फ़ण्ड न देने पर नाराज़गी जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार आरआरटीऐस को एक हफ़्ते के अन्दर 415 करोड़ रुपये दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने आरआरटीऐस को यह धनराशि नहीं दी, तो यह भुगतान दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के विज्ञापन बजट पर रोक लगाकर करवाया जाएगा।
इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवम्बर को होगी।