सूचना का अधिकार क़ानून के दायरे में है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना का अधिकार क़ानून के दायरे में है। सर्वोच्च न्यायालय की सांवैधानिक पीठ ने यह फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और यह सूचना का अधिकार क़ानून के अन्तर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फ़ैसले को जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कार्यालय को सूचना का अधिकार के अन्तर्गत माना गया था, बरकरार रखते हुए कहा कि पारदर्शिता से न्यायिक आज़ादी प्रभावित नहीं होती। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव ने अपील की थी।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सांवैधानिक पीठ में ऐन. वी. रमण, डी. वाई. चन्द्रचूड़, दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना अन्य न्यायाधीश थे।

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