ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के अध्यादेशों पर सरकार को भेजा नोटिस

मुख्य न्यायाधीश ऐन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 15 नवम्बर, 2021 के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर माँगा जवाब

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक के कार्यकाल को पाँच साल तक बढ़ाने के लिए लाए गए अध्यादेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को नोटिस भेजा है। मुख्य न्यायाधीश ऐन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 15 नवम्बर, 2021 के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब माँगा।
ये याचिकाएं काँग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और तृणमूल काँग्रेस (टीऐमसी) के नेताओं मोहुआ मोइत्रा एवं साकेत गोखले द्वारा दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये संशोधन एक भारतीय राजस्व सेवा (आईआरऐस) अधिकारी ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को विस्तार देने के लिए किए गए हैं जिन्हें शुरु में नवम्बर, 2018 में दो साल के एक तय कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था।
इस अध्यादेश के द्वारा सीबीआई और ईडी की नियुक्ति को नियन्त्रित करने वाले केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन किए गए थे। वर्तमान अध्यादेश में सीवीसी अधिनियम की धारा 25 में संशोधन किया गया है जो ईडी निदेशक की नियुक्ति और कार्यकाल को नियन्त्रित करता है।
सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में 10 दिन बाद सुनवाई करेगा।

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