अवैध शादी से पैदा हुए बच्चे वैध होते हैं, माता-पिता की सम्पत्ति पर समान अधिकार है

सुप्रीम कोर्ट ने आज की यह टिप्पणी हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 16(3) को चुनौती देने वाली एक याचिका पर

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि अवैध शादी से पैदा हुए बच्चे वैध होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की सम्पत्ति पर उनका समान अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह टिप्पणी हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 16(3) को चुनौती देने वाली एक याचिका पर की।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस डी. वाई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अवैध शादी से पैदा हुए बच्चे वैध होते हैं। पीठ ने कहा कि माता-पिता की सम्पत्ति पर उनका उतना ही अधिकार है, जितना वैध शादी से पैदा हुए बच्चे का।
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 16(3) के तहत अवैध शादी से पैदा हुए बच्चों का सिर्फ़ अपने माता-पिता की सम्पत्ति पर अधिकार हैं। इस अधिनियम के तहत माता-पिता की पैतृक या दूसरी सम्पत्ति पर उनका अधिकार नहीं होता।

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