छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार के ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय में दायर की याचिका

कोयला ब्लॉक आवण्टियों द्वारा अतिरिक्त शुल्क के रूप में जमा कराए गए 4,169.86 करोड़ रुपये 24 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस दिलाने की अपील की गई है याचिका में

छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार के ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जिसमें कोयला ब्लॉक आवण्टियों द्वारा अतिरिक्त शुल्क के रूप में जमा कराए गए 4,169.86 करोड़ रुपये 24 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस दिलाने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर की गई है। यह अनुच्छेद राज्य को केन्द्र सरकार के ख़िलाफ़ विवाद के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है।
याद रहे कि सर्वोच्च न्यायालय ने सितम्बर, 2014 में 42 कोयला ब्लॉक के आवण्टन को रद्द किया था। सर्वोच्च न्यायालय का यह फ़ैसला 31 मार्च, 2015 से लागू होना था।

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