कश्मीर पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 144 का लगातार इस्तेमाल शक्ति का दुरुपयोग है
केन्द्र सरकार द्वारा कश्मीर में धारा 144 लगाए जाने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि धारा 144 का लगातार इस्तेमाल शक्ति का दुरुपयोग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इण्टरनैट सेवाओं को बन्द करना मौलिक अधिकारों का हनन है जिसे अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर रोक के रूप में देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इण्टरनैट सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए बन्द नहीं रखा जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को कश्मीर में लगाई गई पाबन्दियों की सात दिन के अन्दर समीक्षा करने को कहा है।