रामदेव और बालकृष्ण ने माँगी झूठी बयानबाज़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी

सुप्रीम कोर्ट में आज हुई भारतीय चिकित्सा संघ (आईऐमए) द्वारा दायर पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई

पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक रामदेव और प्रबन्ध निदेशक बालकृष्ण ने मंगलवार को झूठी बयानबाज़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी माँगी है। सुप्रीम कोर्ट में आज भारतीय चिकित्सा संघ (आईऐमए) द्वारा दायर पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई हुई।
सर्वोच्च न्यायालय ने रामदेव और बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों के माफ़ीनामे को मानने से इन्कार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह माफ़ीनामा ज़ुबानी बातों कि अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण के वकील के हाथ जोड़कर अनुरोध करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को एक हफ़्ते में ऐफ़िडेविट दाख़िल करने के आदेश दिए।

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