कोर्ट ने दिए जम्मू और कश्मीर में 30 सितम्बर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आज रखा है 23 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केन्द्र सरकार के फ़ैसले को बरकरार
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर में 30 सितम्बर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज 23 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केन्द्र सरकार के फ़ैसले को बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 के मुताबिक़ जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पीठ ने कहा कि वहाँ भारत के संविधान के सभी प्रावधान लागू हो सकते हैं। पीठ ने लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बनाने के फ़ैसले को भी वैध ठहराया।
केन्द्र सरकार ने पाँच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था।