पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लगाई हरियाणा सरकार की बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने आज दिए स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक के आदेश
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सरकार की बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने आज स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक के आदेश दिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया।
हरियाणा के नूँह में पिछले चार दिन से बुलडोज़र कार्रवाई चल रही थी। सरकार ने नूँह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फ़िरोज़पुर झिरका और पिंगनवा में भी बुलडोज़र कार्रवाई की। इस कार्रवाई में अब तक 753 से ज़्यादा घर, दुकानें, शोरूम, होटल और झुग्गियां गिराई जा चुकी हैं।