गुजरात हाई कोर्ट ने की दोषसिद्धि पर रोक की राहुल गाँधी की याचिका ख़ारिज
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गाँधी को दोषी ठहराने का फ़ैसला सही है और इसमें हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं है
गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक की राहुल गाँधी की याचिका ख़ारिज कर दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गाँधी को दोषी ठहराने का फ़ैसला सही है और इसमें हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं है।
हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगाने का कोई नियम नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले पर रोक दुर्लभ मामलों में ही लगाई जाती है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गाँधी के ख़िलाफ़ कम से कम 10 आपराधिक मामले लम्बित हैं।
काँग्रेस ने कहा कि राहुल गाँधी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।