कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए पंचायत चुनावों की हिंसा की सीबीआई जाँच के आदेश
हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के विपक्षी दलों की एक याचिका पर दिए हैं ये आदेश
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के नामाँकन के दौरान हुई हिंसा की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जाँच के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने ये आदेश पश्चिम बंगाल के विपक्षी दलों की एक याचिका पर दिए हैं।
हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की हिंसा पर नाराज़गी जताते हुए सख़्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा ही रक्तपात चलता रहा तो इन चुनावों को रोक देना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल पंचायत चुनावों की हिंसा पर सख़्त टिप्पणी की थी।
यह याचिका काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीऐम) ने दायर की थी। इन दलों का आरोप था कि उम्मीदवारों की सूची से कुछ नाम ग़ायब हो गए हैं।