निलम्बित ऐसडीजीपी राजेश दास को सुनाई तीन साल क़ैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा

राजेश दास को सुनाई एक साथी महिला अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले में विल्लुपुरम की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए सज़ा

तमिलनाडु के निलम्बित विशेष पुलिस महानिदेशक (ऐसडीजीपी) राजेश दास को शुक्रवार को यौन उत्पीड़न मामले में तीन साल की क़ैद की सज़ा सुनाई गई है। राजेश दास पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दास को एक साथी महिला अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले में विल्लुपुरम की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई।
राजेश दास के ख़िलाफ़ पुलिस अधीक्षक रैंक की एक महिला पुलिस प्रशासनिक सेवा (आईपीऐस) अधिकारी ने साल 2021 में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस महिला अधिकारी ने आरोप लगाया था कि तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमन्त्री एडप्पादी के. पलानीसामी की सुरक्षा के लिए गश्त पर ड्यूटी के दौरान दास ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। इस अधिकारी का यह भी आरोप था कि राजेश दास ने उसे इस मामले की शिकायत करने से रोकने के लिए पहले तो उसकी विनती की, फिर उसे डराया-धमकाया और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया।

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