तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह ग़लत है मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का फ़ैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने कही मुरलीधारण के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अपनाने की बात
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा है कि मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुरलीधरण का फ़ैसला तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह ग़लत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मुरलीधारण के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अपनाने की बात कही।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुरलीधरण का फ़ैसला तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह ग़लत होने पर उन्हें अपनी ग़लती सुधारने का वक़्त दिया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब उनके ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अपनाना होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को साँवैधानिक पीठ के फ़ैसलों का अनुसरण करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, यह भी पूरी तरह साफ़ है।