50 हज़ार लोगों को रातों-रात नहीं उजाड़ सकते, उच्च न्यायालय के फ़ैसले पर लगी रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अब उस ज़मीन पर कोई निर्माण और विकास का काम नहीं होगा

सर्वोच्च न्यायालय ने वीरवार को हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन से 50 हज़ार लोगों को हटाए जाने के उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के फ़ैसले पर रोक लगाते हुए कहा है कि 50 हज़ार लोगों को रातों-रात नहीं उजाड़ सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अब उस ज़मीन पर कोई निर्माण और विकास का काम नहीं होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इतने सारे लोग वहाँ एक लम्बे वक़्त से रह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये लोग सात दिन में ज़मीन कैसे ख़ाली करेंगे! सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन लोगों का पुनर्वास ज़रूरी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ़ उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई गई है।
याद रहे कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने रेलवे की 29 एकड़ ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़े को गिराने का आदेश दिया था। इस ज़मीन पर चार हज़ार से ज़्यादा परिवार रहते हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई सात फ़रवरी को होगी।

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