शारीरिक सम्बन्ध की नाबालिग की सहमति क़ानून की नज़र में नहीं है सहमति, बोला न्यायालय

उच्च न्यायालय ने यह कहकर 16 साल की लड़की से बलात्कार के आरोपित को ज़मानत देने से कर दिया इन्कार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए नाबालिग की सहमति क़ानून की नज़र में सहमति नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह कहकर 16 साल की लड़की से बलात्कार के आरोपित को ज़मानत देने से इन्कार कर दिया।
साल 2019 के इस मामले में पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपित को गिरफ़्तार करके उसके ख़िलाफ़ बलात्कार का मुक़द्दमा दर्ज किया था। आरोपित ने यह दलील देकर उसे रिहा करने के लिए कहा था कि उसने लड़की की सहमति से सम्बन्ध बनाए थे।

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