होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं, न्यायालय ने लगाई गुजरात सरकार और नगर निगम को फटकार

उच्च न्यायालय ने ख़ुद संज्ञान लेते हुए मोरबी पुल हादसे पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए टैण्डर जारी करने में पाई गई ख़ामियों को लेकर राज्य सरकार और मोरबी नगर निगम को लिया आड़े हाथों

गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी पुल हादसे पर गुजरात सरकार और मोरबी नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा है कि होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उच्च न्यायालय ने ख़ुद संज्ञान लेते हुए मोरबी पुल हादसे पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए टैण्डर जारी करने में पाई गई ख़ामियों को लेकर राज्य सरकार और मोरबी नगर निगम को आड़े हाथों लिया। उच्च न्यायालय ने पूछा कि ठेकेदार की टर्म ख़त्म हो जाने के बाद भी नया टैण्डर जारी क्यों नहीं किया गया।
मुख्य न्यायाधीश अरविन्द कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया कि 15 जून, 2016 को ठेकेदार की टर्म ख़त्म हो जाने के बाद भी नया टैण्डर क्यों नहीं जारी किया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि बिना टैण्डर के एक व्यक्ति के प्रति राज्य की ओर से उदारता दिखाई गई। उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य को बताना चाहिए कि आख़िर क्यों नहीं नगर निकाय के मुख्य अधिकारी के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई शुरु की गई।

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