सरकार एक स्वीपर के ख़िलाफ़ ताक़त का इस्तेमाल कर रही है, न्यायालय ने लगाई फटकार

सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए तमिलनाडु सरकार की अर्ज़ी को कर दिया ख़ारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि एक ताक़तवर सरकार एक स्वीपर के ख़िलाफ़ ताक़त का इस्तेमाल कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए तमिलनाडु सरकार की अर्ज़ी को ख़ारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचूड़ ने कहा कि एक शख़्स ने स्कूल में 22 साल तक नौकरी की और इतने साल के बाद वह शख़्स बिना ग्रैच्युटी और पैन्शन के घर लौटता है। डी. वाई. चन्द्रचूड़ ने कहा कि यह समाज का सबसे निचला वर्ग है। चन्द्रचूड़ ने कहा कि आख़िर कैसे सरकार एक स्वीपर के ख़िलाफ़ जा सकती है। उन्होंने कहा कि आख़िर इतनी ताक़तवर सत्ता एक सफ़ाई कर्मचारी के ख़िलाफ़ अदालत क्यों चली आई है!
दरअसल, मद्रास उच्च न्यायालय ने 22 साल से एक स्कूल में काम कर रहे सफ़ाई कर्मचारी को नियमित करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ तमिलनाडु सरकार सर्वोच्च न्यायालय पहुँच गई थी।

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