नारायण राणे के अवैध निर्माण को गिराने के दिए आदेश, 10 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

उच्च न्यायालय ने बीऐमसी को आदेश दिए कि वह दो हफ़्ते के अन्दर अवैध निर्माण को गिरा दे और कार्रवाई के एक हफ़्ते के अन्दर अनुपालन रिपोर्ट भी सौंपे

बम्बई उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय मन्त्री नारायण राणे के जुहू स्थित बंगले के अवैध निर्माण को दो हफ़्ते के अन्दर गिराने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने नारायण राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और इसे एक हफ़्ते के अन्दर जमा करने के आदेश दिए।
उच्च न्यायालय ने बृहन्मुम्बई नगर निगम (बीऐमसी) को अवैध निर्माण गिराने के आदेश देते हुए माना कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रैगुलेशन ज़ोन और फ़्लोर स्पेस इण्डैक्स का उल्लंघन किया गया है। जस्टिस आर. डी. धानुका और जस्टिस कमल खाता की पीठ ने कहा कि बीऐमसी राणे परिवार की कम्पनी की अनधिकृत निर्माण को मंज़ूरी देने की माँग को क़ुबूल नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि यदि इसे मंज़ूरी दी जाती है तो बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरु हो जाएंगे।
उच्च न्यायालय ने बीऐमसी को आदेश दिए कि वह दो हफ़्ते के अन्दर अवैध निर्माण को गिरा दे और कार्रवाई के एक हफ़्ते के अन्दर अनुपालन रिपोर्ट भी सौंपे।

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