सर्वोच्च न्यायालय ने सुमेध सिंह सैनी को लेकर आदेश को कहा ‘अभूतपूर्व’

भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐन. वी. रमना और न्यायमूर्ति ए. ऐस. बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि भविष्य की कार्रवाई पर कैसे रोक लगाई जा सकती है

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब के पूर्व पुलिस महा निदेशक सुमेध सिंह सैनी को भविष्य के सभी मामलों में सुरक्षा देने के आदेश को ‘अभूतपूर्व’ कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस आदेश पर हैरानी जताई है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐन. वी. रमना और न्यायमूर्ति ए. ऐस. बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि भविष्य की कार्रवाई पर कैसे रोक लगाई जा सकती है! पीठ ने कहा कि यह चौंकाने वाला है और हम तीनों (न्यायाधीशों) को लगता है कि यह ‘अभूतपूर्व’ है। पीठ ने कहा कि इसके लिए सुनवाई की ज़रूरत होगी। पीठ ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि या तो ख़ुद मामले की सुनवाई करें या इसे किसी अन्य पीठ को सौंपें। पीठ ने यह भी कहा कि यह मामला किसी अन्तरिम आदेश पारित करने वाले को न सौंपें।

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