केरल उच्च न्यायालय ने वकीलों को दी फ़ैसलों को पढ़कर ही आलोचना करने की सलाह
उच्च न्यायालय ने कहा कि फ़ैसले को बिना पढ़े ख़ासकर वकीलों के एक तबके में उनकी व्याख्या करने और उनके बारे सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने या प्रैस में बयान देने की प्रवृत्ति है
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वकीलों को फ़ैसलों को पढ़कर ही आलोचना करने की सलाह दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि फ़ैसले को बिना पढ़े ख़ासकर वकीलों के एक तबके में उनकी व्याख्या करने और उनके बारे सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने या प्रैस में बयान देने की प्रवृत्ति है।
उच्च न्यायालय ने यह सलाह एक याचिका को ख़ारिज करने वाले आदेश में दी है। इस याचिका में एक फ़िल्म में अश्लील और अभद्र संवाद का आरोप लगाते हुए इसे ओटीटी प्लैटफ़ॉर्म से हटाने की माँग की गई थी।