केन्द्र सरकार नहीं, पैनल करेगा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतन्त्र को बनाए रखने के लिए चुनाव-प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे

सर्वोच्च न्यायालय ने वीरवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर आदेश दिया है कि इनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार नहीं बल्कि प्रधानमन्त्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पैनल करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतन्त्र को बनाए रखने के लिए चुनाव-प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इनकी नियुक्ति की चयन-प्रक्रिया केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक की तर्ज़ पर होनी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यीय पीठ ने कहा कि यह पैनल नामों की सिफ़ारिश राष्ट्रपति को करेगा जिस पर राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई क़ानून नहीं बना लेती।
पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन सिर्फ़ केन्द्र सरकार ही करती थी।