पुरुष के साथ रहने फिर सम्बन्ध ख़राब होने पर महिला नहीं कर सकती बलात्कार का मुक़द्दमा
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को टिप्पणी की है कि अगर महिला अपनी मर्ज़ी से किसी पुरुष के साथ रहती है तो फिर सम्बन्धों में खटास आने पर बलात्कार का मुक़द्दमा दायर नहीं कर सकती। जस्टिस हेमन्त गुप्ता और विक्रम नाथ की पीठ ने यह टिप्पणी एक मामले…