भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा है कि जंगल की ज़मीन से कोई समझौता नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात फ़रीदाबाद के खोरी गाँव में वन विभाग की ज़मीन पर अतिक्रमण के मामले में कही।
सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि फ़रीदाबाद के खोरी गाँव में वन विभाग की ज़मीन से अवैध निर्माण हटाए जाएं और अवैध निर्माण हटाने की वीडियोग्राफी भी की जाए। शीर्ष न्यायालय ने 23 अगस्त तक पुनर्वास नीति का ड्राफ़्ट पूरा करने का निर्देश भी दिया।