सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अग्निपथ योजना की वैधता को सही ठहराने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फ़ैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है।
इन याचिकाओं में माँग की गई थी कि अग्निपथ योजना को संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए था और इसे एक योजना के रूप में नहीं लाया जाना चाहिए था। इन याचिकाओं में कहा गया था कि जब तक संसद इसे मंज़ूरी नहीं दे देती तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता।