अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को क़बूलनाने के बाद वीरवार को औपचारिक तौर पर दोषी करार दे दिया है। फ़ैसला 25 मई को सुनाया जाएगा।
याद रहे कि यासीन मलिक ने पिछली तारीख़ में आतंक के लिए ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत सभी जुर्म क़बूल कर लिए थे। मलिक ने अदालत से कहा था कि वह उसके ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों का सामना नहीं करना चाहता। पटियाला हॉउस स्थित विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने जुर्माना की राशि निर्धारित करने के लिए ऐनआईए अधिकारियों को मलिक की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए वक़्त देने और सज़ा पर बहस के लिए मामले को 25 मई तक के लिए टाल दिया।