छूट का फ़ायदा सिर्फ़ बिलकिस बानो के दोषियों को क्यों दिया गया, पूछा सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी पूछा कि दूसरे क़ैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई

सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को गुजरात सरकार से पूछा है कि रिहाई में छूट का फ़ायदा सिर्फ़ बिलकिस बानो के दोषियों को क्यों दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी पूछा कि दूसरे क़ैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आज बिलकिस बानो गैंगरेप केस की सुनवाई हुई।
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि क़ानून यह नहीं है कि हर किसी को हमेशा के लिए सज़ा दी जाए। गुजरात सरकार ने कहा कि क़ैदियों को सुधार का मौक़ा दिया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रिहाई में छूट का फ़ायदा सिर्फ़ बिलकिस बानो के दोषियों को क्यों दिया गया, दूसरे कादियों को ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा के कोर्ट से सरकार के राय माँगने को लेकर भी सवाल उठाया क्योंकि इस कोर्ट ने इस केस में ट्रायल नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सलाहकार समिति का ब्योरा भी माँगा है।
इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

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