सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मानहानि मामले में राहुल गाँधी की दो साल की सज़ा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस सज़ा के फ़ैसले से सिर्फ़ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रभावित हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी. आर. गवई, पी. ऐस. नरसिम्हा और संजय कुमार की पीठ ने कहा कि सज़ा की वजह बताई जानी चाहिए थी, लेकिन आदेश में इस पर कुछ नहीं लिखा था। पीठ ने कहा कि राहुल गाँधी को सज़ा से न सिर्फ़ उनके राजनीतिक जीवन जारी रखने के अधिकार पर फ़र्क़ पड़ा, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ा जिन्होंने राहुल गाँधी को चुना था।
राहुल गाँधी को गुजरात के कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई थी जिसके बाद उनकी संसद-सदस्यता चली ख़त्म हो गई थी।