सर्वोच्च न्यायालय ने दी गोधरा ट्रेन आगज़नी मामले के आठ मुजरिमों को ज़मानत

सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया इस मामले के चार मुजरिमों को ज़मानत देने से इन्कार

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को साल 2002 के गोधरा ट्रेन आगज़नी मामले के आठ मुजरिमों को ज़मानत दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के चार मुजरिमों को ज़मानत देने से इन्कार कर दिया।
याद रहे कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में तीन दिन पहले कुछ मुजरिमों की ज़मानत अर्ज़ियां ख़ारिज कर दी थीं। ये वो मुजरिम थे जिन्हें निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी।

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