सर्वोच्च न्यायालय ने की भोपाल गैस पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवज़े की याचिका ख़ारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहले ही छह गुणा मुआवज़ा दिया जा चुका है

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को भोपाल गैस पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवज़े की माँग की केन्द्र सरकार की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहले ही छह गुणा मुआवज़ा दिया जा चुका है।
केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से साल 2010 में क्यूरेटिव पैटिशन के ज़रिये यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन से 7,800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवज़ा दिलाने की अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पीड़ितों को नुक़सान से करीब छह गुणा ज़्यादा मुआवज़ा दिया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन पर और ज़्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता।

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